बलौदाबाजार-त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 11,17 और 20 फरवरी क़ो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
निर्देश में लिखा है कि राज्य शासन एतद्वारा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक-20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्टूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिकाओं के निर्वाचन, 2025 हेतु संलग्न समय अनुसूची कार्यक्रम परिशिष्ट-एक एवं दो में अंकित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित शासकीय संस्थानो,कार्यालयों के लिए मतदान दिनांक 11 फरवरी 2025, दिन मंगलवार एवं त्रिस्तरीय पंचायत हेतु संलग्न समय अनुसूची कार्यक्रम परिशिष्ट-तीन के लिए मतदान दिनांक 17 फरवरी 2025, दिन सोमवार, दिनांक 20 फरवरी 2025, दिन गुरूवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है वहीं त्रिस्तरीय पंचायत के मतदान हेतु नियत तिथि 23 फरवरी शासकीय अवकाश होने के कारण अलग से सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।
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