सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए चलाए जा रहा विशेष अभियान…
चार लोगों को ₹40000 का अर्थ दंड से दंडित किया गया…
बिलाईगढ़-थाना बिलाईगढ़ पुलिस द्वारा क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वाले, वाहन चालक दुर्गेश पिता लिकुराम उम्र 23 वर्ष ग्राम शिवरीनारायण,नेतराम पिता द्वारिका मनहर उम्र 42 साल ग्राम खोरशी, निकराम साहू पिता बाबूलाल उम्र 14 वर्ष ग्राम पवनी,संतोष साहू पिता प्रहलाद साहू उम्र 32 वर्ष ग्राम बनाहिल के ऊपर धारा 185 mv act के तहत कार्रवाई कर यातायात सुरक्षा नियम के तहत मोटर साइकिल में शराब का सेवन कर वाहन चलाने, यातायात नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 10000 -10000 रु अर्थ दंड से दंडित किया गया इस तरह भविष्य में थाना बिलाईगढ़ द्वारा कार्यवाही जारी रहेगी।
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