बिलाईगढ़-थाना प्रभारी उप निरीक्षक शिवकुमार धारी के नेतृत्व में थाना बिलाईगढ़ पुलिस द्वारा प्राण घातक हमला कर, हत्या का प्रयास करने वाले 02 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 20.04.2025 को गणेश राम साहू ग्राम पवनी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19.04.2025 को ग्राम पवनी से ग्राम पचरी हमारे गांव के दरशराम साहू के बेटा महेश्वर साहू के शादी में शामिल होने गये था। जिसमें सभी लोग परिवार सदस्य सहित अपने अपने साधन से ग्राम पचरी गये थे जिसमें मोहल्ले का धर्मेन्द्र साहू भी गया था रात्रि करीबन 10.00 बजे मेरे पड़ोसी धर्मेन्द्र साहू को ग्राम पवनी के ही डिकेश और विक्की साहू ने धर्मेन्द्र को मारने पीटने की धमकी दे रहा था। और धर्मेन्द्र को डिकेश और विक्की एवं गोलू साहू तीनों एक राय होकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का एवं लात से मारपीट करने लगे जिससे धर्मेन्द्र के सिर,कान में गंभीर चोट आई थी जिसे दक्ष अस्पताल बिलाईगढ़ में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर साहब व्दारा उसकी स्थिति नाजूक देखकर उसके ईलाज हेतु बिलासपुर रिफर किये हैं। कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया प्रार्थी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा आहत धर्मेन्द्र साहू के अस्पताल से डिस्जार्च उपरान्त कथन लिया गया जिन्हाने अपने कथन मे बताया कि दिनांक 19.04.2025 को ग्राम पवनी से ग्राम पचरी हमारे गांव के दरशराम साहू के बेटा महेश्वर साहू के शादी में शामिल होने गये थे जहा पूरानी चुनावी रंजीश को लेकर डीगेश साहू, गोलू साहू, विक्की साहू ने रात्रि मे हत्या करने की नियत से प्राणघातक हमला कर हाथ मुक्का, लात व पत्थर से मारपीट करने लगा तब मै बेहोश हो गया मुझे बिलासपुर के स्वातिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ मेरा ईलाज हुआ है। आहत धर्मेन्द्र साहू के चोट का बेड हेड टिकट को पेश करने पर जप्त किया जाकर दक्ष हास्पिटल में प्रतिवेदन भेजकर क्यूरी कराया गया जिससे आहत को उक्त चोट से मृत्यु संभाव्य होना एवं तत्काल आक्सीजन नही मिलने पर मृत्यु हो जाता बताया गया जिस पर प्रकरण मे धारा 109 (1) बीएनएस जोडी आहत धर्मेद्र कुमार के द्वारा घटना समय को पहने हुये खुन लगे हुये शर्ट को पेश करने पर गवाहो के समक्ष जप्त की गई आरोपीगणो डिकेश साहू विक्की साहू को तलब कर पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जिसमे आरोपी विक्की साहू से घटना में प्रयुक्त चूडा को पेश करने पर गवाहो के समक्ष जप्त किया आरोपीगणो डिकेश साहू पिता खोलबहरा साहू उम्र 27 वर्ष व ताराशंकर साहू उर्फ विक्की साहू पिता गणेश राम साहू उम्र 22 वर्ष सभी साकिनान ग्राम पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ०ग० को उनके गिर. का कारण बताते हुये दिनांक 29/05/2025 को विधीवत गिर.किया गया एवं गिर. की सूचना उसके परिजनो को दी गई आरोपीगणो का चेकलिस्ट फार्म भर कर न्यायिक रिमाण्ड माननीय न्यायालय में पेश किया गया संपूर्ण विवेचना कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक शिवकुमार धारी ASI प्रकाश रजक प्र.आर. चंद्रशेखर पटेल आर .कमल कुर्रे का विशेष योगदान रहा
- बरमकेला में नाई समाज संघ की नई कार्यकारिणी का गठन: दीपेश श्रीवास अध्यक्ष, गुलशन श्रीवास उपाध्यक्ष निर्वाचित… - October 11, 2025
- छत्तीसगढ़ विकसित प्रदेश बनने की ओर तेजी से अग्रसर-उप मुख्यमंत्री श्री साव… - October 11, 2025
- शासकीय प्राथमिक विद्यालय बांसउरकुली में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम संपन्न… - October 8, 2025