बिलाईगढ़-सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम गोविंदवन में, व्यवहार न्यायाधीश प्रेरणा वर्मा के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं, को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना था।
शिविर का उद्देश्य…
शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन, विशेषकर महिलाओं, को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना और उन्हें न्यायिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक बनाना था। इसमें महिलाओं को बाल विवाह, घरेलू हिंसा, निःशुल्क विधिक सहायता, और अन्य कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।
मुख्य अतिथि और वक्ता…
शिविर की अध्यक्षता व्यवहार न्यायाधीश प्रेरणा वर्मा ने की। उन्होंने उपस्थित श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया और उन्हें न्यायिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा, अधिवक्ता यज्ञ कुमार सिंह,विष्णु साहू,मनोहर जाटवर, पीएलबी सीमा साहू, रमेश चौहान, सूर्य कुमार सिंह,सरपंच उमाशंकर साहू,हेमंत जाटवर सचिव, रोजगार सहायक ने भी शिविर में भाग लिया और उपस्थित महिलाओं को कानूनी जानकारी प्रदान की।
प्रमुख विषय और जानकारी…
शिविर में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:
बाल विवाह के दुष्प्रभाव:-महिलाओं को बाल विवाह के कानूनी दुष्प्रभाव और इसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।
निःशुल्क विधिक सहायता:- महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में बताया गया।
नालसा योजनाएं:- नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जैसे कि बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना, गरीबों के लिए विधिक सेवाएं योजना, आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना, और एसिड हमलों के पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं योजना।
महिला अधिकार और सुरक्षा:-महिलाओं को उनके अधिकारों, जैसे कि घरेलू हिंसा से सुरक्षा, लैंगिक समानता, और महिला उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया गया।
श्रमिकों की सहभागिता…
शिविर में बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिक, विशेषकर महिलाएं, उपस्थित थीं। उन्होंने शिविर में भाग लिया और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्रमिकों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली और इसे रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करने का संकल्प लिया।
विधिक सहायता की उपलब्धता…
शिविर में उपस्थित श्रमिकों को यह बताया गया कि वे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, भेदभाव, या हिंसा की स्थिति में नालसा हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने की जानकारी दी गई।
व्यवहार न्यायाधीश प्रेरणा वर्मा द्वारा आयोजित यह विधिक जागरूकता शिविर गोविंदवन क्षेत्र के मनरेगा श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। ऐसे शिविरों के आयोजन से समाज में विधिक जागरूकता बढ़ती है और लोगों को उनके अधिकारों का संरक्षण मिलता है।
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