बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में प्रतिबंधात्मक धारा163प्रभावशील…

खबर शेयर करे।।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश…

बलौदाबाजार-जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी द्वारा आदेश जारी कर सम्पूर्ण बलौदाबाजार- भाटापारा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क़ी धारा 163 (1) एवं ( 2) लागू कर दिया है। यह आदेश 20 जनवरी 2025 को शाम 4 बजे से 26 फ़रवरी 2025 क़ी मध्य रात्रि तक प्रभवशील रहेगा।

जारी आदेशानुसार बलौदाबाजार-भाटापारा राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के कोई जुलुस या रैली नहीं निकलेगा।किसी प्रकार क़ा घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामाग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगडापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया गया तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत धारा-163 केधारा (2)अंतर्गत समयाभाव के कारण सार्वजनिक हित को देखते हुए यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया है।

WhatsApp Image 2024-12-29 at 14.32.07_afb4a18e
WhatsApp Image 2024-12-29 at 14.32.06_4e1d3938
error: Content is protected !!
BREAKING